योजना के अनुसार, अब नौकरी छोड़ने पर तीन महीने के औसत वेतन का 50 प्रतिशत दिया जाएगा। पहले यह 25 फीसदी की दर से दिया जा रहा था।
कोरोना संक्रमण के युग में, निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियां हुई हैं। उनके वेतन में कटौती हुई है। इसलिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने अपने कई नियमों में ढील दी है। उनके अनुसार, 24 मार्च से 31 दिसंबर तक नौकरी गंवाने वालों को अब तीन महीने के लिए 50 प्रतिशत वेतन मिलेगा। पहले यह सीमा 25 प्रतिशत थी। इससे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
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अब बेरोजगारी भत्ता 25 से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया
ईएसआईसी ने अटल बीमित व्यक्ति योजना के तहत इस नियम में छूट दी है। सरकार ने इस योजना को अगले साल 1 जून तक बढ़ाने की योजना बनाई है। योजना के अनुसार, अब नौकरी छोड़ने पर तीन महीने के औसत वेतन का 50 प्रतिशत दिया जाएगा। पहले यह 25 फीसदी की दर से दिया जा रहा था। अब यह 30 महीने की बेरोजगारी के बाद ही दिया जाएगा। पहला 90 के बाद दिया गया था। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी के खाते में कम से कम दो महीने की राशि जमा हो। उसे इसमें कम से कम 78 दिनों का योगदान देना चाहिए था।
ईएसआईसी शाखा में सीधे दावा कर सकते हैं
ईएसआईसी के बयान में कहा गया है कि कर्मचारी अब सीधे ईएसआईसी शाखा कार्यालय में अपना दावा कर सकते हैं। पहले इसे नियोक्ता द्वारा अग्रेषित करने की आवश्यकता थी। अब कर्मचारी का पैसा सीधे उसके खाते में पहुंच जाएगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ का दावा आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। । ईएसआईसी के निदेशक मंडल ने इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को दोगुना करने का फैसला किया है, जिससे कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रोजगार खोने वालों को राहत मिली है।