भिलाई28 मिनट पहले
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- जिले के सभी निकायों में लागू होगा, प्रशासन आज जारी करेगा गाइडलाइन
जिले में लॉकडाउन खुलने के 52 दिन बाद फिर से दूसरी बार एक सप्ताह तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। दुर्ग जिले में 23 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन का निर्णय जिला प्रशासन ने रविवार को लिया। यह फैसला दुर्ग-भिलाई के व्यापारी संगठन की बैठक लेने के बाद लिया है। लॉकडाउन के दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। बाकी रोजमर्रा की चलने वाली दुकानें बंद रहेंगी। पहले 25 मार्च से 31 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन था। वैसे यह लॉकडाउन जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र जैसे- दुर्ग निगम, भिलाई निगम, रिसाली, भिलाई-3 चरोदा, नगर पंचायत पाटन, अहिवारा, कुम्हारी, धमधा में लागू होगा। पाटन के दो गांव अमलेश्वर और साकरा को इसमें शामिल किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र रेडजोन रायपुर के नजदीक है। जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने रविवार शाम 4 बजे विभिन्न व्यापारी संगठनों से चर्चा की। करीब डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में दुर्ग-भिलाई व्यापारी संगठन, कैट, चेंबर ऑफ काॅमर्स, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स, कपड़े, होटल, किराना सहित अन्य कारोबार से जुड़े व्यवसायी शामिल हुए। गाइडलाइन आज जारी होगी।
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यह जानना जरूरी कि इन तीन कारणों से किया जा रहा है संपूर्ण लॉकडाउन
300 से ज्यादा मरीज: जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 300 पार हो गया है। 60 मरीज ऐसे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। कम्युनिटी स्प्रेड का रूप कोरोना ले रहा है। शहरों में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं।
पड़ोसी रायपुर रेड जोन में : दुर्ग जिला रेड जोन एरिया रायपुर से लगा हुआ है। रायपुर से लोग दुर्ग भिलाई में आ रहे हैं और यहां के शहरी क्षेत्र के लोग भी वहां जा रहे हैं। इसकी वजह से शहरी क्षेत्र में भी लोग कोरोना संक्रमित होने लगे हैं।
रोजाना 5 हजार लोग रायपुर से आ रहे: प्रशासनिक सर्वे में कुम्हारी, अमलेश्वर और पाटन से रोजाना 5 हजार लोग रायपुर आना-जाना कर रहे हैं। इसकी वजह से इस तीनों इलाके के लोग कोरोना से ज्यादा संक्रमित होने लगे हैं। इसलिए ग्रामीण इलाके में भी संपूर्ण लाॅक डाउन करने की जरूरत पड़ रही।
इस लॉकडाउन में क्या चालू और क्या रहेगा बंद…जानिए
- जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी: लॉकडाउन के दौरान दूध, फल-सब्जी की दुकानें खुली रहेगी। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स, कृषि उपकरण, खाद-बीज की दुकानें खुली रहंेगी। इन दुकानों को किस समय तक खुला रखना है यह सोमवार को प्रशासन तय करेगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप,अस्पताल, क्लिनिक भी खुली रखी जाएंगी।
- ये दुकानें रह सकती हैं बंद: सड़कों पर गुमटी और पसरा लगाकर कारोबार करने पर रोक लगाई जाएगी। साप्ताहिक बाजार पूरी तरह बंद। किराना, राशन की थोक दुकानें, ज्वेलरी, इलेक्ट्राॅनिक्स, मोबाइल, कपड़े, हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, जूते-चप्पल, श्रृंगारिका, गिफ्ट हाउस सहित अन्य दुकानें भी नहीं खुलेंगी।
- दफ्तरों की गतिविधियों पर ये रोक: सरकारी दफ्तरों में एक तिहाई कर्मियों को ही बुलाया जा सकता है। निजी दफ्तर, स्कूल-काॅलेज में वर्तमान में चल रही गतिविधियों पर भी रोक लग सकती है। स्टेडियम, खेल मैदान , जिम आदि की गतिविधियों में रोक लगेगी। वहीं नगर निगम दफ्तर पहले की तरह संचालित हाेंगे।
इन विकल्पों के साथ दुकानें खुल सकती हैं
कलेक्टर डॉ. भूरे ने कारोबारियों को तीन विकल्प भी दिए हैं। ये उन दुकानों के लिए हैं जो इमरजेंसी सेवाएं के तहत लॉकडाउन पीरियड में खुली रहेंगी। पहला सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक और तीसरा सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की है।
से-6 क्वारेंटाइन सेंटर को शिफ्ट करने की रखी मांग
व्यापारियों ने बैठक में अग्रसेन भवन सेक्टर 6 क्वारेंटाइन सेंटर के जवानों के इधर-उधर घूमने की शिकायत की। व्यवसायियों ने कहा कि सबसे ज्यादा बीएसएफ के जवान इन दिनों संक्रमित निकल रहे हैं। वे समान लेेने के लिए सेंटर छोड़कर बाजार में चले आते हैं। इस पर रोक लगाई जाएं।
जिले के सभी निकायों में रहेगा पूर्ण लॉकडाउन…
लॉकडाउन को लेकर व्यापारियों व राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई है। निकायों में संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी। गाइडलाइन जारी की जाएगी।
डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, कलेक्टर
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